GST: खुला आटा, दाल, गेहूँ पर भी लगेगी GST? सरकार ने लगाइ रसोई के ‘इन’ आइटम्स पर GST, जानिए पूरी खबर विस्तार से!
GST: खुला आटा, दाल, गेहूँ पर भी लगेगी GST? सरकार ने लगाइ रसोई के ‘इन’ आइटम्स पर GST, जानिए पूरी खबर विस्तार से!
नई दिल्ली: 18 जुलाई से सरकार ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया है। विपक्ष का कहना है की यह सरकार आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने रसोई में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी जरुरत की चीजों पर GST लगाया है।
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सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी पैशन हो चूका है। जनता में सम्भ्रम बना हुआ है कि, क्या उन्हें अब खुले आटे, गेंहूं आदि पर भी GST देना पड़ेगा? सरकार ने इस पर जवाब दिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि दाल, गेहूं और आटे की खुली बिक्री पर GST नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में पहले से पैक किए गए अनाज, दाल, आटा, छाछ और दही पनीर पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था।
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पहले ये चीजें GST के दायरे से बाहर थीं। हाल ही में चंडीगढ़ में हुई GST काउंसिल की बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। ये दरें 18 जुलाई से लागू कर दी गई हैं। इससे भ्रम की स्थिति थी कि क्या उनकी ढीली बिक्री पर भी GST लगाया जाएगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी ढीली बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया कि GST परिषद ने गेहूं, आटा, चावल सहित कई वस्तुओं की ढीली बिक्री को GST से छूट दी है।
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इनमें दाल, गेहूं, राई, जौ, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, दही और लस्सी शामिल हैं। हालांकि, अगर इसे पहले से पैक या लेबल के रूप में बेचा जाता है, तो इस पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
सीतारमण ने कहा कि दावा किया जा रहा है कि पहली बार खाने-पीने की चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है. लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब GST लागू किया गया था, तब ब्रांडेड अनाज, दाल और आटे पर पांच प्रतिशत GST लगाया गया था।
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बाद में इसे संशोधित किया गया और केवल रजिस्टर्ड ब्रांडों पर ही GST लगाया गया। लेकिन कई ब्रांडों ने इसका दुरुपयोग किया और इन चीजों पर GST राजस्व में भारी गिरावट आई। इसीलिए GST परिषद की पिछली बैठक में इन वस्तुओं की पहले से पैक और लेबल वाली बिक्री पर जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था।
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