पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत, ‘इस’ संगीन मामले में मिली जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला?
पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत, ‘इस’ संगीन मामले में।मिली जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला?
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। इस बीच, अदालत ने कहा कि उसे अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना उचित नहीं है।
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कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जुबैर को रिहा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज से जुड़ा है। इसकी शुरुआत फरवरी 2017 में हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में 20 जून 2022 को FIR दर्ज की गई थी। इसमें आईपीसी की धाराएं थीं। बाद में FCRA भी जोड़ा गया।
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22 जून को गिरफ्तार किया गया था। 1 दिन की हिरासत मांगी गई है। बाद में इसे बढ़ा दिया गया और 30 जून को बैंगलोर में उनके घर की तलाशी ली गई। बाद में न्यायिक हिरासत हुई। 15 जुलाई को नियमित जमानत मिली।
दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को जांच की स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है. इसमें कहा गया है कि जांच उनके ट्वीट से जुड़ी है। 7 ट्वीट्स का जिक्र है।
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उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच का आचरण धारा 35 एफसीआरए से परे है। इस एफआईआर के अलावा यूपी में भी कई FIR दर्ज की गईं।
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